Income Tax Refund Delay: कई टैक्सपेयर अपना इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलने का इंतजार कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 16 सितंबर थी। इसके बाद टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि उनको जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। कई लोगों को रिफंड मिल गया है लेकिन कई लोग अभी भी देरी से परेशान है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस देरी की कई वजहें हो सकती हैं। आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप रिफंड का स्टेट्स घर बैठे काफी आसानी से चेक कर सकते हैं, आइए जानते हैं…

किन्हें मिलता है इनकम टैक्स रिफंड?

आपको जितना टैक्स देना चाहिए था, उससे अधिक अगर टैक्स कट जाता है तो वो अतिरिक्त राशि सरकार आपको इनकम टैक्स रिफंड के रूप में वापस करती है लेकिन आपको रिफंड तभी मिलता है जब आपने रिटर्न फाइल सही तरीके से भरा हो।

कितने वक्त में आ जाता है आईटीआर रिफंड?

आईटीआर ई-वेरिफिकेशन होने के करीब 4-5 हफ्ते के भीतर आयकर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में कुछ ज्यादा समय भी लग जाता है। अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं आया है तो आप इस तरह आसानी से अपना रिफंड स्टेट्स चेक कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिफंड चेक करने का तरीका

TIN वेबसाइट के जरिए रिफंड स्टेट्स देखने का तरीका

– TIN की वेबसाइट (tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html) पर जाएं।
– यहां पर PAN और Assessment Year भरें।
– Proceed पर क्लिक करें और रिफंड स्टेटस चेक करें।

PAN कार्ड के जरिए इस तरह e-Filing पोर्टल पर करें स्टेटस चेक

– सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ITR e-Filing वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
– यहां पर अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करके वेबसाइट पर लॉगिन करें।
– अब होम पेज पर जाकर → e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर क्लिक करें।
– यहां आपको एसेसमेंट इयर के हिसाब से आपके रिटर्न और रिफंड का पूरा स्टेटस दिख जाएगा।

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क्या है अलग-अलग आईटीआर स्टेट्स का मतलब

– Submitted and pending for e-verification – आपने रिटर्न फाइल किया है लेकिन e-verify नहीं किया है।
– Successfully e-verified – आपका रिटर्न सबमिट तो हो गया है, लेकिन अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है।
– Processed – आपका आईटीआर प्रॉसेस हो चुका है और कभी भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ सकता है।
– Defective – आपके रिटर्न में कोई गलती है और ऐसा होने पर आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस मिलेगा, जिसका उत्तर देना जरूरी है, वरना – ITR रिजेक्ट हो सकता है।
– Case transferred to AO – आपका केस एसेसिंग ऑफिसर के पास चला गया है। AO आपके रिटर्न को प्रॉसेस करने के लिए आपसे और जरूरी जानकारी मांग सकते हैं।

किन वजहों से अटक सकता है आपका रिफंड?

– इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपने जिस बैंक खाते की जानकारी दी है, उसका प्री-वैलिडेशन होना जरूरी है।
– अगर आपके पैन और बैंक अकाउंट का अलग-अलग नाम है तो भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
– आपने जो बैंक डिटेल दी है अगर उसमें IFSC कोड गलत है, तो भी रिफंड अटक सकता है।
– सरकार ने पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए पैन-आधार लिंकिंग ना होना पर भी कई रिफंड अटक सकता है।