How to Calculate Tax for FY 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया। इस बजट में उम्मीद के मुताबिक, वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया। पिछले कई बजट में नौकरीपेशा वर्ग को टैक्स स्लैब में बदलाव कि इंतजार था और आखिरकार अब बजट 2025 (Union Budget 2025) में एक नया इनकम टैक्स स्ट्रक्चर पेश किया है। जिसके तहत 12 लाख तक आय वाले टैक्सपेयर्स को पूरी तरह टैक्स में छूट दी जाएगी।

नए रिजीम के तहत बदला गया टैक्स स्लैब: Revised Tax Slabs Under New Regime

New Income Tax Slab Rates

इनकमटैक्स रेट
0-4 लाख तक की इनकम पर टैक्सNil (कोई टैक्स नहीं)
4-8 लाख की इनकम पर टैक्स5 प्रतिशत
8-12 लाख की इनकम पर टैक्स10 प्रतिशत
12-16 लाख की इनकम पर टैक्स15 प्रतिशत
16-20 लाख की इनकम पर टैक्स20 प्रतिशत
20-24 लाख की इनकम पर टैक्स25 प्रतिशत
24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स30 प्रतिशत
न्यू रिजीम टैक्स स्लैब

हाल ही में हुए इनकम टैक्स बदलाव

-12 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्ललास के एक बड़े तबके को इससे राहत मिलेगी।
-स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया, टैक्सपेयर्स को इससे अतिरिक्त बचत होगी।
-टैक्स स्लैब में एडजस्टमेंट के साथ सरकार का इरादा मिडिल-क्लास लोगों के बोझ को कम करके प्रोग्रेसिव टैक्सेशल सुनिश्चित करने का है।

अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट करें: How to calculate your income tax online?

FY 2025-26 के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए आप Jansatta का ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका जानें:
-सबसे पहले जनसत्ता के इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाएं
-इसके बाद आप जिस वित्तीय वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें। अपनी उम्र चुनें और फिर Next पर क्लिक करें
-अपनी इनकम डिटेल्स भरें
-इसके बाद अपनी डिडक्शन डिटेल्स एंटर कर, Next पर क्लिक करें। इसके बाद कैलकुलेटेड अमाउंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा।