जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। जिस गेमिंग इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि उस पर 28 फीसदी जीएसटी नहीं लगेगा, अब बैठक के एक फैसले ने उसे बड़ा झटका दे दिया है। साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा ही, वहीं फैसले की समीक्षा 6 महीने बाद ही की जाएगी।
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को झटका
बताया गया है कि 1 अक्टूबर से नई जीएसटी दर लागू हो जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 1 अक्टूबर के बाद 6 महीने तक देखने के बाद ही इस फैसले को फिर रिव्यू किया जाएगा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए टैक्स का विरोध किया है। वे इस फैसले की फिर समीक्षा चाहते हैं। अभी के लिए वित्त मंत्री ने इतना साफ जरूर कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान सिर्फ शुरुआत में ही 28 फीसदी जीएसटी लगेगा, प्रत्येक दांव पर अलग से टैक्स नहीं लगना है।
कुछ राज्यों का विरोध क्यों?
अब जो राज्य इस बड़ी ही जीएसटी दर का विरोध कर रहे हैं, उनका एक ही तर्क है कि इससे राजस्व पर बुरा असर पड़ेगा। उन सभी राज्यों को रेवन्यू लॉस होगा। लेकिन क्योंकि ज्यादा राज्य इस फैसले के समर्थक में रहें, ऐसे में जीएसटी बैठक में निर्णय टैक्स लगाने पर ही लिया गया। पिछली बैठक के दौरान सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। उसी वजह से विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे थे।
कोई और बड़ा फैसला?
वैसे झटका सिर्फ ऑनलाइ गेमिंग इंडस्ट्री को नहीं है। जितनी भी विदेशी कंपनियां है और उन्हें भारत आना है तो अब रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बैठक के दौरान भी एक बड़ा फैसला लिया गया था सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर जीएसटी 5 फीसदी कर दिया गया था। यानी कि लोगों के लिए हॉल में सस्ते खाने का दरवाजा खोल दिया गया था।