नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से काफी राहत दी गई है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं और न्यूनतम 10 वर्षों की योग्य सेवा पूरी की है, अब वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त बेनेफिट का दावा कर सकते हैं। यह प्रस्ताव ऐसे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए भी उपलब्ध होगा।

कौन से एडिशनल बेनेफिट हैं उपलब्ध?

एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर्ड होने वाले पात्र रिटायर कर्मचारी या तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीनों के लिए अपनी अंतिम बेसिक सैलरी + DA के 10वें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र हैं या यदि उनकी एनपीएस पेंशन यूपीएस राशि और महंगाई राहत कम है तो मंथली टॉप-अप के लिए पात्र हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि पात्र लाभार्थियों को बकाया पेंशन पर सादा ब्याज भी मिलेगा, जिसकी गणना पीपीएफ दर के आधार पर की जाएगी।

नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानें क्या है नया

बस करना होगा ये काम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा। लाभार्थी दो तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को अपने निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क करना होगा। वहां, संबंधित फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। इन फॉर्म को http://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से डाउनलोड किए जा सकता हैं। सब्सक्राइबर के लिए फॉर्म B2, जबकि उनके वैध जीवनसाथी के लिए फॉर्म B4 या B6 निर्धारित किया गया है।

आने वाला है EPFO 3.0, जानें 5 अहम बदलाव जो हर EPF मेंबर को पता होना चाहिए

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर UPS पोर्टल पर लॉगइन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

किन्हें मिलेगा इस योजना का फायदा?

इसके तहत तीन कैटेगिरी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे।

– वे कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के अंतर्गत आते हैं।
– वे कर्मचारी शामिल हैं जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या नियम 56(j) के अंतर्गत सेवा समाप्त कर चुके हैं।
– वे नए कर्मचारी शामिल हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सर्विस में नियुक्त होंगे।