सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पर भी लागू होंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बात स्पष्ट की गई है। हालांकि, इसके लिए जरूरी नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि UPS के संदर्भ में उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने 4 जुलाई 2025 को कहा, ‘यूपीएस को और ज्यादा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यथावश्यक परिवर्तनों (Mutatis Mutandis) के साथ UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के अंतर्गत एक ऑप्शन है।’
इसका मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनेफिट यूपीएस में भी मिलेंगे। हालांकि UPS की अलग नेचर को देखते हुए टैक्स नियमों में कुछ जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इस दिन आ सकती है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त?
“म्यूटैटिस म्यूटैंडिस” का क्या है मतलब?
यहां “म्यूटैटिस म्यूटैंडिस” एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है “मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित किए बिना जरूरी परिवर्तन करना”। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा, “ये प्रावधान मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स रिलीफ और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।” दिल्ली में किसने खरीदा 100 करोड़ का बंगला?
क्या है इस फैसले का उद्देश्य?
मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि यूपीएस को टैक्स स्ट्रक्चरके तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल (Tax Efficient) विकल्पों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।”
गौरतलब है कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सर्विस में नियुक्त नए कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में UPS को नोटिफाई किया है, जो कर्मचारी मौजूदा समय में NPS के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 30 सितंबर, 2025 तक UPS में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है।