फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्डरिंग के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अवैध गतिविधियों में शामिल इकाइयों ने अपराध की कमाई की हेराफेरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खोले गये खातों के जरिये की। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। FIU-IND ने ऑनलाइन जुए के आयोजन सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की।

पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत जुर्माना

वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये जुर्मना लगाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनाल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ यूनिट्स और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाइयों में रूट किया गया था। जिसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने दी सफाई

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, ‘यह जुर्माना दो साल पहले बंद किए गए एक कारोबारी हिस्से की समस्याओं से जुड़ा है। उसके बाद से, हमने अपने निगरानी सिस्टम और FIU के लिए रिपोर्टिंग के तरीकों को और मजबूत किया है।’

मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा और भेजा गया था। मंत्रालय ने कहा, “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।”

FIU ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया

एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या क्रेडिट स्वीकार करने से रोक दिया गया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया था।