क्या आप लग्जरी घड़ी खरीदने या किसी विदेशी जगह की यात्रा के खर्च के लिए घर खरीदने के बहाने से ईपीएफओ का पैसा निकालने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने EPF ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर ग्राहक गलत कारण बताकर अपना ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसे वापस वसूला जा सकता है। EPFO द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये चेतावती जारी की है।

ईपीएफओ ने जारी की चेतावनी

ईपीएफओ ने X (Twitter) पर पोस्ट कर चेतावनी जारी करके कहा, ‘गलत कारणों से PF निकालने पर EPF योजना 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है। अपने भविष्य की सुरक्षा करें, PF का इस्तेमाल सिर्फ सही जरूरतों के लिए करें। आपका PF आपका जीवन भर का सुरक्षा कवच है!’

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इसका मतलब यह है कि अगर सदस्य नियमों के दायरे से बाहर के कारणों से पीएफ निकालते हैं, तो ईपीएफओ राशि वसूल सकता है और जुर्माना ब्याज भी वसूल सकता है।

आप कब निकाल सकते हैं पीएफ राशि?

ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार, पीएफ अग्रिम केवल कुछ परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है: शादी, बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारी और घर खरीदने या बनाने के लिए पीएफ की राशि निकाल सकते हैं।

अगर कोई सदस्य घर खरीदने के इरादे से पीएफ राशि निकालता है, लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करता है, तो ईपीएफओ को राशि वापस लेने का पूरा अधिकार है।

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धारा 68बी(11) रूल

ईपीएफ योजना 1952 की धारा 68बी(11) में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

-अगर किसी सदस्य को निकाली गई राशि का दुरुपयोग करते पाया जाता है, तो उसे अगले 3 साल तक पीएफ खाते से निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, जब तक राशि ब्याज सहित पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती, तब तक कोई नया अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाएगा यानी गलत कारण से पीएफ राशि निकालने पर इसका मतलब है कि आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी।

ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम रूल

ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सदस्य UAN पोर्टल से सीधे कुछ फॉर्म भरकर दावा दायर कर सकते हैं:

– फॉर्म 19 – पीएफ का फाइनल सेटलमेंट

– फॉर्म 10-सी – पेंशन विड्रॉल बेनिफिट

– फॉर्म 31 – आंशिक निकासी

ऐसा करने के लिए, सदस्यों को कुछ शर्तें को पूरा करना होगा-

  • – एक एक्टिव यूएएन और वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे यूएएन एक्टिव किया गया था।
  • आधार नंबर ईपीएफओ डेटाबेस से जुड़ा होना चाहिए और ईकेवाईसी वेरीकेशन सक्षम होना चाहिए।
  • – ईपीएफओ डेटाबेस में बैंक खाता और IFSC कोड अपडेट होना चाहिए।

यदि सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, तो फाइनल सेटलमेंट (फॉर्म 19) के लिए पैन नंबर लिंक करना होगा।