अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो फिर यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) EPF और EPS के अलावा अपने मेंबर्स के लिए एक और खास स्कीम चलाता है। जिसका नाम कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) है। यह स्कीम EPFO सदस्य को 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर देती है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम का पूरा खर्च नियोक्ता उठाता है।
इस स्कीम के लिए न तो आपको आवेदन करने की जरूरत होती है और न ही कोई प्रीमियम देना पड़ता है। यह लाभ हर एक्टिव पीएफ सदस्य को अपने आप मिल जाता है।
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कब शुरू हुई ईडीएलआई योजना ?
EDLI योजना साल 1976 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद EPFO सदस्य की मृत्यु होने पर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है।
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कैसे की जाती है ईडीएलआई पेआउट की गणना?
ईडीएलआई पेआउट की गणना पिछले 12 महीनों में कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी के 35 गुना के रूप में की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये है। वेतन में बेसिक पे और महंगाई भत्ता शामिल है। इसके साथ ही 1.75 लाख रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिलता है।
इस स्कीम में 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। 28 अप्रैल, 2021 को यह लिमिट 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई थी। एम्प्लॉयर इस स्कीम के प्रीमियम के तौर पर कर्मचारी की महीने की सैलरी का 0.50% देते हैं, जिसकी लिमिट 15,000 रुपये है।
कौन है EDLI बेनिफिट्स का दावा करने के लिए पात्र ?
– नॉमिनी
– मेंबर का पत्नी/पति
– मेंबर के बेटे (25 वर्ष तक)
– मेंबर के जीवित परिवार के सदस्य
– मृत मेंबर का कानूनी वारिस
– मेंबर की अविवाहित बेटियां
कैसे बनता है 7 लाख रुपये का अमाउंट?
पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिली औसत मासिक सैलरी का 35 गुना अमाउंट दिया जाता है। किसी कर्मचारी के लिए सबसे अधिक संभव औसत मासिक सैलरी कॉन्ट्रिब्यूशन 15,000 रुपये तक सीमित है। इसलिए, वेतन का 35 गुना 5.25 लाख रुपये होता है, स्कीम के तहत क्लेम करने वाले को 1.75 लाख रुपये तक का बोनस अमाउंट भी मिलता है। इस तरह, नॉमिनी कुल 7 लाख रुपये पाने का हकदार है।
बेनिफिट्स कैसे क्लेम किया जाता है?
किसी कर्मचारी की अगर सर्विस के दौरान मौत हो जाती है, तो ये स्कीम में रजिस्टर्ड नॉमिनी को एकमुश्त पेमेंट देती है। EDLI इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए, नॉमिनी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ EDLI फॉर्म 5 IF रीजनल EPF कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा। क्लेम आमतौर पर 30 दिनों के अंदर सेटल हो जाते हैं।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?
इसे क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट, जन्मतिथि का प्रूफ, बैंक डिटेल्स, आधार और फोटोग्राफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।
