आयकर विभाग ने कुछ करदाताओं पर कड़ी नजर रखी हुई है। विभाग ने गुरुवार को कहा कि लगभग 25,000 करदाताओं के ज्यादा रिस्क वाले मामलों को चिन्हित किया गया है जिनमें उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्तियों का डिटेल नहीं दिया है।

विभाग ने कहा कि ऐसे लोगों को 28 नवंबर से SMS एवं ईमेल भेजना शुरू किया जाएगा। उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की सलाह दी जाएगी।

पिछले साल भी आयकर विभाग ने स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (AEOI) व्यवस्था के तहत विदेशी क्षेत्राधिकारों द्वारा सूचित ऐसे करदाताओं को संदेश भेजे थे, जिन्होंने अपने विदेशी निवेश और खातों का विवरण आईटीआर में नहीं दिया था। इस पहल का परिणाम यह हुआ था कि कुल 24,678 करदाताओं ने अपने रिटर्न में संशोधन किया और 29,208 करोड़ की विदेशी संपत्तियों एवं 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी भी दी।

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सूत्रों के हवाले से बताया कि बड़ी कंपनियों (जिनके कर्मचारियों के पास विदेशी संपत्ति है और उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है) को भी इस पहल का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही, उद्योग संगठनों, आईसीएआई और विभिन्न संघों से भी इस बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है।

विभाग ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए AEOI सूचना के विश्लेषण से ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें विदेशी संपत्तियां होने की संभावना है लेकिन आकलन वर्ष 2025-26 में फाइल आईटीआर में उनका ब्योरा नहीं दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय संपत्तियों की जानकारी सूचना-साझाकरण प्रणालियों- कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और अमेरिकी विदेशी खाता कर अनुपाल अधिनियम के तहत मिलती है।

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यह सूचना रिटर्न में संभावित त्रुटियों को पहचानने और करदाताओं को सही अनुपालन के लिए मार्गदर्शन करने में सहायक होती है। इस अभियान का उद्देश्य आईटीआर में विदेशी परिसंपत्तियों (FA) और विदेशी स्रोत से आय (FSI) खंडों के तहत सही और पूर्ण विवरण सुनिश्चित करना है।

इतना लगता है जुर्माना

विदेशी संपत्तियों एवं विदेशी स्रोत से आय का सही खुलासा आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन अधिनियम, 2015 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है। काला धन अधिनियम के तहत विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर 30% टैक्स के अलावा देय कर का 300 % जुर्माना एवं 10 लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।

भाषा के इनपुट के साथ