नए Motor Vehicle Act के लागू होने के बाद देश भर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कुछ हिस्सों में ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने पर लाखों रुपये तक का जुर्माना भी किया गया है। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस बड़े ही तत्परता से लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

इस दौरान कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और हार्ड कॉपी न होने पर भी जुर्माना किया गया है। जिसके सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस को चेताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी रखना अनिवार्य नहीं है। यदि वाहन चालक इसकी डिजिटल कॉपी भी पेश करता है तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और उनके पुलिस विभागों से कहा है कि, यदि वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पीयूसी की हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका तत्काल चालान न काटा जाए। बजाय इसके m-Parivahan या ई-चालान ऐप का उपयोग करके ऐसे दस्तावेजों की मूल या डिजिटल कॉपी की जांच की जाए। इस दौरान यदि ये कॉपी इन एप्लीकेशन पर उपलब्ध नहीं है तो उसी दशा में जुर्मान लगाया जा सकता है।

इतना ही नहीं सड़क और परिवहन मंत्रालय ये भी कहा है कि Digilocker और m-Parivahan ऐप पूरी तर​ह से वैध हैं। यदि कोई वाहन चालक इन ऐप पर अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है तो उसे भी वैसे ही मान्य किया जाए जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा यदि वाहन चालक मोबाइल या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण डिजिलॉकर या एम-परिवाहन पर डिजिटल कॉपी प्रस्तुत कर पाने में सक्षम नहीं है, तो इस दशा में जांच करने वाली एजेंसी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को m-Parivahan ऐप के माध्यम से स्वत: ही सत्यापित कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें ई-चालान ऐप पर केवल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या वाहन का नंबर दर्ज करना होगा।

बता दें कि, Digilocker और m-Parivahan सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप हैं, और आप इन ऐप पर अपने वाहन संबंधी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस इत्यादि को डिजिटल तौर पर स्टोर कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर इन प्रमाण पत्रों की डिजिटल कॉपी को भी मान्यता दी जा रही है।

जुर्माना देने से करें मना: यदि आप किसी कारणवश Digilocker पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं और आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर याद है तो इस दशा में आप जुर्माना देने से मना कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस को DL नंबर बताना होगा जिसे इन ऐप के माध्यम से जांचा जा सकता है। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने दस्तावेजों की एक फोटो अपने मोबाइल फोन में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इनके नंबरों को देखा जा सके।