Lockdown 5.0 Private Car Use Guideline: देश में आज 1 जून से लॉकडाउन के पांचवे चरण की शुरूआत हो गई है। महीनों से जारी इस लॉकडाउन में सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद वाहनों के प्रयोग और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी किसी तरह के पास या अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन केंद्र सरकार वाहनों के आवागमन का अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ रखा है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों ने केंद्र की सलाह का पालन करने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों ने लॉकडाउन 5.0 में भी प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला किया है। जहां एक तरफ देश में ट्रेन से लेकर हवाई यात्रा को शुरू कर दिया गया है वहीं कुछ राज्यों में इंटर स्टेट वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध जारी है।

महाराष्ट्र में आगामी 30 जून तक के लिए किसी भी निजी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं तमिलनाडु में अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय ट्रेन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लोगों को अलग अलग जोन में यात्रा या बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ई-पास की आवश्यकता होगी।

इसके अलावां पूर्वोत्तर में, मेघालय और मिजोरम ने भी अपनी सीमाओं के पार वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यहां पर अंतरराज्यीय और एक जिले से दूसरे जिले के बीच वाहनों के प्रवेश के लिए पास और अनुमति की जरूरत होगी। बिना अनुमति के यहां पर आगामी 6 जून तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधर पूर्वत: जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल में, सरकार ने आज से सार्वजनिक परिवहन वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश की अनुमति दे दी है। हालांकि, अंतरराज्यीय बस सेवाओं को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में, राज्य सरकार ने कहा कि वह नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य NCR शहरों के लोगों के अंतरराज्यीय प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में है। हालाँकि, हरियाणा और यूपी में राज्य सरकारों ने राज्य की सीमाओं को फिर से खोलने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के उपर छोड़ दी है। जो कि स्थिति के अनुसार बॉर्डर को खोल सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों जिलों के प्रशासन ने फैसला किया है कि दिल्ली के साथ उनकी सीमाएं पहले की तरह ही रहेगी।

पंजाब ने भी किसी भी ई-परमिट के बिना ही अंतरराज्यीय वाहनों के प्रवेश की अनुमति दे दी है। लेकिन राज्य सरकार ने यात्रा के दौरान COVA ऐप और सेल्फ-जेनरेट किए गए ‘ई-पास’ का उपयोग अनिवार्य किया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरराज्यीय वाहनों के आवागमन की अनुमति दे दी गई है। निजी वाहन मालिकों को अब अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।