Delhi Air Pollution के चलते दिल्ली सरकार ने BS-III Petrol Car और BS-IV Diesel Car चलाने को प्रतिबंधित किया हुआ है और इस प्रतिबंध को न मानने वालों पर जुर्माना भी तय किया गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपडेट के मुताबिक, शुक्रवार 11 नवंबर सुबह 6 बजे तक दिल्ली सरकार द्वारा पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों पर लागू किए गए इस प्रतिबंध को तोड़ने वाले 5882 लोगों का चालान काटा गया है।

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना भी एक कदम है जो 13 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस प्रतिबंध में आपातकालीन वाहनों, जैसे एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड और चुनाव में लगी गाड़ियों को छूट दी गई है।

वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई एक समीक्षा बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी (GRAP) के तीसरे चरण के तहत BS-III Petrol और BS-IV Diesel वाहनों पर प्रतिबंध अगले कुछ दिनों तक जारी रखा जाएगा।

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि BS-III Petrol और BS-IV Diesel वाहनों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा और इस प्रतिबंध को न मानने वाले वाहनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यदि CAQM GRAP-III के तहत इससे ऊपर के प्रतिबंधों को प्रस्तावित किया जाता है तो इन प्रतिबंधों को आगे के लिए भी जारी रखा जाएगा।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए इस प्रतिबंधों के अलावा दिल्ली में 10 से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगा हुआ प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी है। इसके साथ ही 15 साल से ज्यादा पुराने उन पेट्रोल वाहनों को छूट मिलेगी जिन्हें अधिकृत केंद्र से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है।

पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए इस प्रतिबंध के अलावा दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और जलाने से लेकर निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई हुई है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।