Atal Pension Yojana New Rules: सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के लिए ग्राहक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित APY फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। डाक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय मेमोरेंडम में यह बात कहीं गई है।

30 सितंबर, 2025 के बाद पुराने पंजीकरण फॉर्म को बंद कर दिया गया है और अब इसे केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी प्रोटीन (पूर्व में NSDL) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

क्या है अटल पेंशन योजना?

अटल पेंशन योजना (APY) एक पेंशन योजना है। यह पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत ग्राहक के 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान पर पेंशन राशि निर्भर करती है। भारत को कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है।

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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास बचत बैंक या डाकघर खाता होना चाहिए और 1 अक्टूबर, 2022 या उसके बाद आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

नए APY फॉर्म की विशेषताएं

नए फॉर्म में एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा शामिल है, जो विदेशी नागरिकता या टैक्स रेजिडेंसी वाले आवेदकों की पहचान करने में मदद करती है। केवल निवासी भारतीय नागरिक ही डाकघरों के जरिए APY खाते खोल सकते हैं, क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं।

सभी डाकघरों को जन जागरूकता के लिए संशोधित दिशा-निर्देश प्रदर्शित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नए APY नामांकन के लिए केवल अपडेटेड फॉर्म का ही उपयोग किया जाए।

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आदेश में कहा गया है कि NSDL-Protean द्वारा जरूरी सभी आवश्यकताओं को सिस्टम में SRF रिपोर्ट स्तर पर शामिल कर लिया गया है।

डाक विभाग ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एपीवाई के अंतर्गत नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए 01.10.2025 से नए एपीवाई ग्राहक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। एपीवाई से संबंधित गतिविधियों के लिए किसी भी अनधिकृत या सामान्य फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।”