7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दो अलग-अलग अंतरिम फैसलों के चलते पैदा हुए भ्रम को दूर करने की मांग की है। इन दो फैसलों में से एक में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रमोशन में आरक्षण की प्रक्रिया के तहत प्रोन्नति करने की अनुमति दी है। वहीं, एक अन्य फैसले में शीर्ष अदालत ने इसे रोके जाने का आदेश दिया है। इसके चलते 1.3 लाख पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया अटकी हुई है।

केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष कहा कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से 1997 के सर्कुलर को खारिज कर दिया गया। वहीं से इस समस्या की शुरुआत हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत को उसके ही दो पुराने फैसलों की याद दिलाई।

केके वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के आदेश में सरकार को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था के साथ प्रक्रिया पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। इसके बाद 15 अप्रैल, 2019 को अपने एक अन्य आदेश में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया। केंद्र सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के बाद सुनवाई की बात कही है।

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का 15 अप्रैल, 2019 का आदेश लागू रहता है तो फिर केंद्रीय सेवाओं में ही नहीं बल्कि सरकारों की सेवाओं में लगे कर्मियों का प्रमोशन भी प्रभावित होगा। केके वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आपके आदेश के चलते केंद्रीय सचिवालय में ही 9,000 कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। यही नहीं समय गुजरने के साथ-साथ यह बढ़ता जाएगा।