दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मानकों के आधार पर नहीं होने के कारण प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए ई-कॉपर्स कंपनी अमेजन इंडिया पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही न्‍यायालय ने यूजर्स से इन प्रेशर कुकर को वापस लेने और लोगों के पैसे का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने अमेजन इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार, 1 फरवरी, 2021 को लागू हुए इस आदेश में कहा गया था कि सभी प्रेशर कुकर को IS 2347:2017 के अनुसार होना चाहिए और घरेलू प्रेशर कुकर के लिए मानक का अनिवार्य रूप से उपयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने अमेजन इंडिया सभी 2,265 प्रेशर कुकर के ग्राहकों को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है और प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक के अनुरूप नहीं हैं, इसकी भी जानकारी देने को कहा है। ई-कॉमर्स साइट को एक सप्‍ताह के भीतर कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि देना होगा।

गौरतलब है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अमेज़न सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि ई-कॉमर्स फर्म ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई प्रोडक्‍ट नहीं है, जो यह तय कर चुके कि बिक्री वाले प्रोडक्‍ट बीआईएस मानक पर हैं।

CCPA ने भी यह भी स्‍पष्‍ट किया कि कंपनी को प्रेशर कुकर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि मानकों पर आधारित प्रोडक्‍ट ई-कॉमर्स साइट पर बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही CCPA ने कहा कि अमेजन को कंपनी के प्रोडक्‍ट को आनबोर्ड करने से पहले इसके मानकों के बारे में जानकारी करनी चाहिए थी।

दिल्ली HC ने आदेश में क्‍या कहा

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रेशर कुकर बीआईएस प्रमाणित नहीं थे। हालांकि, याचिकाकर्ता को खंडन करने या उनसे मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसपर थोड़ा और विचार करना होगा और दायित्व जो एक ई-कॉमर्स कंपनी को विक्रेता को ऑनबोर्ड करने से पहले कानूनी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।