Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) गुरुवार को इलेक्शन बॉन्ड स्कीम (electoral bond scheme) पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट (supreme court on electoral bond) ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। कोर्ट (supreme court) ने इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट (supreme court verdict) का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा। सुप्रीम कोर्ट (supreme court live) का आदेश है कि एसबीआई राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा पेश करेगा। बेंच ने आगे कहा कि एसबीआई भारतीय चुनाव आयोग (bhartiya chunav ayog) को 2019 से लेकर अब तक जारी किए गए बॉन्ड की जानकारी देगा और इलेक्शन कमीशन (election commission) पूरी जानकारी को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। कोर्ट चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (dy chandrachud) की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 2018 में बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी। इसे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था। इसे राजनीतिक दलों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया।