RBI Ban on Yes Bank, Bankrupt Rules: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गुरुवार को सरकार से मशविरा करने के बाद येस बैंक पर रोक लगाते हुए निदेशक मंडल को भंग कर दिया। वहीं बैंक के ग्राहकों पर भी 50,000 रुपये मासिक तक निकासी करने की रोक लगायी है। इसका असर बाजार पर भी पड़ा है। येस बैंक का शेयर सुबह के कारोबार में 25 प्रतिशत गिर गया।

वहीं भारतीय स्टेट बैंक का शेयर भी छह प्रतिशत गिरा है। येस बैंक किसी भी तरह का नया ऋण वितरण या निवेश भी नहीं कर सकेगा। इससे पहले पीएमसी बैंक के ग्राहकों को भी इस तरह की मुश्किलों को सामना करना पड़ा था।

हम सभी का किसी न किसी बैंक में खाता होता है और किसी भी बैंक को इन हालातों का सामना करना पड़ सकता है। हम से कई लोगों का लाखों और करोड़ों रुपया बैंकों में जमा हो जाता है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर बैंक दिवालिया हो जाए या ठप हो जाए तो हमारी जमा पूंजी का क्या होगा। क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई है।

इस गाइडलाइन के तहत अगर किसी भी बैंक को दिवालिया घोषित किया जाता है उसके खाताधारकों को कम से कम पांच लाख रुपये का सुरक्षित कवर मिलता है। पहले यह सीमा एक लाख रुयपे की थी तो जो 1993 से लागू थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। यह कवर आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा किया जाता है।