आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसका उपयोग हर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए किया जाता है। वहीं आधार कार्ड (Aadhaar Card) न होने की स्थिति में कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही वे सरकारी सब्सिडी (Government Subsidy) का भी लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे में अगर आप भी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
पिछले हफ्ते केंद्र और राज्य को जारी एक परिपत्र में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अधिनियम की धारा 7 में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नहीं है, वह एक नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है और उस नामांकन पर व्यक्ति को सब्सिडी, लाभ या सेवा के वितरण के लिए पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
परिपत्र के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या नहीं मिली है, तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा और जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती है, वह आधार नामांकन पहचान (EID) संख्या / पर्ची के साथ पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
इन दस्तावेजों पर ले सकते हैं सब्सिडी का लाभ
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत, यूजर्स को सब्सिडी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी इसका उपयोग करके सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी लिया जा सकता है।
- आवेदक की बैंक पासबुक उसके नाम पर या उसके माता-पिता या अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से रखी गई हो, और जिसमें आवेदक की तस्वीर हो।
- अगर उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची होनी चाहिए।
- आधार नामांकन के लिए किए गए उनके अनुरोध की एक प्रति
इन पहचान पत्र की भी होती है आवश्यकता
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप आधार कार्ड के अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किसी व्यक्ति का फोटो समेत पहचान पत्र व राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।