सरकार विधवा महिलाओं को सहायता के तौर पर पेंशन स्‍कीम चलाती है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 500 रुपये खाते में भेजती है। सरकार इन महिलाओं को इस कारण सहायता राशि देती है कि वह अपने सामने आए रोजी- रोटी की समस्‍या से निपट सकें। साथ ही आर्थिक तौर पर इन्‍हें थोड़ी राहत मिले। यहां हम इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे एक विधवा महिला इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही इसका लाभ लेने के लिए किन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होती है।

क्‍या है विधवा पेंशन
जिन शादीशुदा महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की ओर से भरण पोषण के लिए उन्हें पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत हर महीने 500 रुपये के हिसाब से 6 महीने पर 3,000 रुपये या फिर चयन के आधार पर हर महीने दिया जाता है। पैसा बैंक खाते के माध्‍यम से सीधे महिलाओं तक पहुंचाया जाता है।

किन दस्‍तावेजों की जरुरत
इसके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर , बैंक खाते की जानकारी व निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है।

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कौन है इस स्‍कीम के लिए पात्र
इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है, जो पति के मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसकी आय सालाना 2 लाख रुपये या उसस कम है। ये महिलाएं अगर किसी अन्‍य पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं तो यह पात्र नहीं मानी जाती है। पहले 18 और अब 21 साल से ऊपर की विधवा महिला इसका लाभ ले सकती है। वहीं अगर कोई महिला दोबारा शादी कर लेती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करें आवेदन?
विधवा पेंशन में अप्‍लाई करने के लिए आपको https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx लिंक पर जाना होगा। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म में दी गई पूरी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद इसे अप्रूव के लिए भेजा जाएगा। दो- तीन स्‍टेप पर अधिकारियों द्वारा जांच किया जाएगा। अगर जांच में सभी जानकारियां सही पाई गई तो विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।