इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पर्सनल अकाउंट नंबर (PAN) की महत्वता आज किसी से छिपी नहीं है। बैंक लोन से लेकर इनकम टैक्स फाइल करने तक तमाम जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन पैन कार्ड के सत्यापन की सुविधा भी देता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्थान पैन कार्ड के पते का सत्यापन करा सकता है। इसके लिए किसी भी शख्स को https://incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको माय प्रोफाइल वाला लिंक दिखेगा। इस सुविधा के तहत पैन सत्यापन स्क्रीन आधारित, फाइल आधारित और सॉफ्टवेयर आधारित किया जा सकता है।

सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के लिए बल्क (काफी तादाद) में पैन सत्यापन के लिए यूजर http://www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाकर बल्क वेरीफिकेशन एजेंसी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ‘बल्क पैन क्वेरी’ पर जाएं और ‘अपलोड क्वेरी’ पर क्लिक करें। सबमिट करने से पहले समझ लें कि क्वेरी को निर्दिष्ट प्रारूप में अपलोड की जाए। क्वेरी सिस्टम के माध्यम से अपलोड किए गए पैन का स्टेटस आपके सामने होगा। जानना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वीकृत सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के लिए ऑनलाइन पैन सत्यापन की अनुमति देता है।

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जानना चाहिए कि आधार कार्ड की तरह ही अब पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही मान्य है। आयकर विभाग पैन कार्ड होल्डर्स को यह सुविधा देता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के निर्देश के मुताबिक ई-पैन और फिजिकल पैन कार्ड को एक तरह की मान्यता है। मौजूदा समय में पैन कार्ड को जारी करने की जिम्मेदारी एनएसडीएल-टीआईएन (नेशनल सिक्यरोटिज डेपोसिटरी लिमिटेड) और यूटीआई-आईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी एंड सर्सिसेज लिमिटेड) के पास है। दोनों ही कंपनियों को आयकर विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है।