एटीएम के जरिए कैश निकासी बेहद आसान है। बैंकों में लंबी लाइन में लग कर कैश निकालना ऊर्जा और समय दोनों की खपत करता है। एटीएम कैश निकासी के दौरान कई बार देखने को मिलता है जब ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं। खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन एटीएम से एक नोट नहीं निकलता।

ऐसे में ग्राहक भारी दुविधा में फंस जाता है। ये दुविधा तब और ज्यादा होती है जब ग्राहक ने किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया हो। ऐसे ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। ऐसे परिस्थिति में फंस जाने पर ग्राहकों को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं।

ग्राहकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। आरबीआई ने इस पर गाइडलाइन बनाई हुई है। आरबीआई के मुताबिक चाहे कार्ड का इस्तेमाल स्वयं के बैंक के एटीएम या अन्य बैंक के एटीएम पर ही क्यों न किया गया हो ग्राहक को जल्द से जल्द, कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

शिकायत दर्ज करने से पहले ग्राहकों को अपनी तरफ से किसी तरह की ढील देने की जरूरत नहीं। ग्राहकों को ट्राजेक्शन वाले एसएमएस को संभालकर रखना चाहिए। शिकायत करने के लिए ग्राहक अपनी नजदीकी नजदीकी ब्रांच में जाएं। इसके बाद बैंक अधिकारी आपके एसएमएस में छपे ट्रांजेक्शन नंबर की स्कैनिंग कर यह पता लगाएंगे कि गड़बड़ हुई है या नहीं। जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि ट्रांजेक्शन फेल हुई है तो आपको पाई-पाई वापस कर दी जाएगी।