भारत में पुराने वाहन का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। बाइक हो या कार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी खरीद बिक्री की जा रही है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर डीलर के बिना ही क्रेता और विक्रेता आपस में डील कर वाहन खरीद बेच रहे हैं। पुराना वाह खरीदने के दौरान सबसे अहम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) यानि ऑनरशिप ट्रांसफर।
अक्सर देखने को मिलता है कि जो वाहन बेच रहे होते हैं वे आरसी को ट्रांसफर करवाएं बिना ही अपनी कार या बाइक बेच देते हैं। इससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान होता है क्योंकि जिसको वह वाहन बेचते हैं अगर वह एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, वाहन का चालान काटा जाता है तो इस सबका पर्चा आप पर फटेगा।
ऐसे में आरसी ट्रांसफर बेहद ही अहम हो जाती है। किसी भी कार को बेचने के 14 दिन के बाद उसकी आरसी ट्रासंफर होना अनिवार्य होती है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ में आवेदन देना होगा।
आरसी ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन करना होता है जिसके 30 दिन के भीतर आरसी ट्रांसफर होकर स्मार्ट कार्ड के रूप में क्रेता के पते पर भेज दी जाती है। अक्सर ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं जिसमें 30 दिन बीत जाने के बाद भी आरसी का कुछ अता-पता नहीं होता। ऐसे में क्रेता खुद ही इसका स्टेट्स घर बैठे चेक कर सकते हैं।
इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करना होगा। यहां ‘Online Services’ में जाकर ‘Vehicle related Services’ में क्लिक कर अपना राज्य चुनना होगा। इसके बाद ‘Know Your Application’ पर क्लिक एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर आपके सामने आपके आवेदन का स्टेट्स खुलकर आ जाएगा।