पोस्ट ऑफिस की ओर से लोगों के लिए कई स्कीमें पेश की जाती हैं, जिसमें निवेश कर लोग एक अच्छा फंड जुटा सकते हैं। साथ ही टैक्स के साथ ही अन्य लाभ भी उठा सकते हैं। डाक विभाग की आरडी स्कीम भी ऐसी ही योजनाओं में से एक है, जो लोगों को पांच साल की मैच्योरिटी पीरियड के साथ बिना अधिकतम निवेश की सीमा के पैसा जमा करने की अनुमति देती है।
इस योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश किया जा सकता है। वहीं डाक विभाग की ओर से 31 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिस्टम की गड़बडी के कारण एक्स्ट्रा डिफॉल्ट चार्ज का रिफंड दिया जाएगा। डाक विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई अगस्त 2022 के आखिरी कुछ दिनों में सीबीएस फिनेकल सिस्टम की विफलता के कारण आरडी जमाकर्ताओं और एमपीकेबीवाई एजेंटों की समस्याओं के कारण की गई थी।
31 अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक विभाग ने यह बताया है कि किसे रिफंड मिलेगा और क्या किया जाएगा। अगर आपने भी इन अवधि के दौरान आरडी में निवेश किया है तो आप भी रिफंड पा सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ड शुल्क की कैटेगरी में होना जरूरी है। विभाग के अनुसार, अगस्त 2022 के महीने के लिए डिफ़ॉल्ट शुल्क और पिछले महीनों के लिए एकत्र किए गए अतिरिक्त डिफ़ॉल्ट शुल्क को सोलहवें दिन और कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस की अवधि के दौरान खोले गए खातों के संबंध में वापस किया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस की ओर से कहा गया है कि आरडी जमाकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट शुल्क की वापसी जिनके खाते MPKBY एजेंटों द्वारा चल रहे हैं, सीईपीटी, चेन्नई द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा और एमपीकेबीवाई एजेंटों के कमीशन क्रेडिट बचत खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि एजेंटों को इन शुल्क को जमाकर्ताओं को वापस करना होगा और घोषणा पत्र भी देना होगा। वहीं अगर शुल्क अलग-अलग सर्किल में है तो भी एजेंटों द्वारा इसे वापस करना होगा।
अगर सिस्टम की गड़बड़ी के कारण कोई खाता बंद हो जाता है और जमाकर्ताओं की ओर से कोई शिकायत की जाती है, तो सर्किल फ्रीज को हटाकर खाते को लाइव स्टेटस में बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। विभाग ने निर्देश दिया कि डाकघरों को मौजूदा नियमों के अनुसार जमा करना आवश्यक है क्योंकि सिस्टम की गड़बडी के कारण एकत्र किए गए डिफ़ॉल्ट शुल्क को वापस करने का निर्णय लिया गया है।