Conditions for EPFO online claim: कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बीते महीने केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों को राहत देते हुए 75 फीसदी तक की रकम निकालने की अनुमति दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं इसकी घोषणा की थी। हालांकि वे खाताधारक जिनकी मंथली सैलरी 15 हजार रुपये तक है वे इसके लिए पात्र हैं। कोरोना संकट के बीच लोगों को किसी तरह की वित्तीय समस्या न हो इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। खाताधारक ईपीएफओ की वेबसाइट या एप के जरिए ऑनलाइन आवेद कर सकते हैं।
सरकार के मुताबिक वे अकाउंट में जमा 75 फीसदी राशि या तीन महीने की सैलरी और डीए, जो भी कम होगा, निकाल सकेंगे। यदि खाताधारक के दस्तावेज पूरे होते हैं तो फिर महज तीन दिनों के अंदर ही बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाएंगी। वहीं ऑनलाइन क्लेम करते वक्त कुछ शर्तें हैं जिनके बिना क्लेम नहीं किया जा सकता है।
सबसे पहली शर्त तो यह है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account number) यानी यूएएन एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपका वेरिफाइड आधार (Aadhaar) यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए। वहीं आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता यूएएन लिंक होना चाहिए।
खुद चेक करें आप पात्र है या नहीं: आप कोविड-19 के तहत एडवांस पीएफ के लिए पात्र हैं या नहीं आप खुद भी इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर विजीट कर मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी। वहीं वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन कर पीएफ के लिए अप्लाई किया जा सकता है।