Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने Mobile Number Portability (MNP) के नियमों में कुछ जरुरी बदलाव कर दिये हैं। नये MNP नियम आज से लागू होंगे। नये नियमों के बाद अब यूजर्स 2 दिनों में अपने पुराने नए नंबर को नए टेलिकॉम ऑपरेटर में पोर्ट करा सकते हैं। यानी पहले जहां किसी नंबर को पोर्ट कराने में 96 घंटे लगते थे वहीं अब नए नियमों के लागू होने के बाद यूजर्स सिर्फ 48 घंटे में नंबर को पोर्ट करा सकते हैं।
नये नियमों के मुताबिक MNP के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहकों को अब Unique Porting Code (UPC) मिलेगा। अगर आप पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन रखते हैं तो आपको नंबर पोर्ट कराने से पहले सब्सक्राइबर को अपने बकाए बिल का भुगतान करना होगा। पोस्टपेड नंबर को वही यूजर पोर्ट कर सकेंगे जो मौजूदा ऑपरेटर की सर्विस के साथ कम से कम 90 दिनों से जुड़े हों। ट्राई की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक यूजर को सर्विस छोड़ने से पहले ऑपरेटर की ओर से तय किए गए सभी नियम और शर्तों को पूरा करना होगा। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कनेक्शन देते समय सभी नियम और शर्तें ग्राहक को बताएगा।
नए नियम के मुताबिक अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट करता है तो उसे 3 दिन (वर्किंग डे) में पूरा करना होगा। जबकि एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा। हालांकि TRAI ने कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन रखने वाले यूजर्स के पोर्टिंग टाइम में कोई बदलाव नहीं किया है।
जो सब्सक्राइबर अपने पोर्ट रिक्वेस्ट को कैंसिल कराना चाहते हैं वो 24 घंटों के अंदर संबंधित कागजात उपलब्ध कराकर ऐसा कर सकते हैं। एयरटेल ने साफ किया है कि अगर पुराने ऑपरेटर का पैसा बकाया है तो मोबाइल नंबर खुद-ब-खुद मौजूदा ऑपरेटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा भले ही यह नंबर पोर्ट ही क्यों ना हो गया हो। ऐसी स्थिति में नंबर तब ही एक्टिवेट होगा जब 60 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट भरा जाए।
नए नियमों के मुताबिक यूनीक पोर्टिंग कोड (UPC) सभी लाइसेंसी सर्विस एरिया में 4 दिन तक वैलिड रहेगा। जम्मू-कश्मीर, असम, नॉर्थ-ईस्ट में यूपीसी की वैलिडिटी 30 दिन तय रखी गई है। आपको बता दें कि मौजूदा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सिस्टम से नए सिस्टम पर स्विच होने के चलते ये सर्विस 15 दिसम्बर तक बंद थी।