How to exchange torn, soiled notes: अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई फटा-कटा नोट पकड़ा जाता है जिसका हमें बाद में पता चलता है। नोटों पर टेप चिपकी होती है या फिर गोंद से नोट को इस तरह फिट किया होता है कि असलियत का पता नहीं चलता। फटे-कटे नोट मिलने पर हमें घबराने या फिर पछताने की जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के मुताबिक ग्राहक फटे-कटे गले नोटों को बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं।

आरबीआई के मुताबिक ऐसे नोटों को बदला जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि नोट नकली न हो। ग्राहक किसी भी बैंक की शाखा में जाकर नोटों को जमा कर नया नोट ले सकते हैं। हालांकि नोट पर कितना रिफंड मिलेगा यह इसपर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा है। इसके लिए बैंक किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलते।

अगर आप नोट को बैंक में जमा करना चाहते तो आरबीआई आपको इनके जरिए बिल के भुगतान की भी सहुलियत देता है। ग्राहक बैंक में जाकर फटे नोटों का इस्तेमाल इन दोनों काम के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक का बैंक में खाता हो यह भी जरूरी नहीं।

आरबीआई के फटे नोटों को लेकर जारी प्रावधानों के तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा। आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त नोटों के लिए भी मौजूदा नियमों में बदलाव किया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर 2000 रुपये का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा। लेकिन अगर नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो उस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ग्राहक को 2000 रुपये के बदले 1,000 रुपये ही रिफंड करेगा।