एटीएम से कैश निकासी के दौरान कई ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कई मामलों देखा गया है कि एटीएम से कैश निकासी नहीं होती और खाते से पैसा काट लिया जाता है। ग्राहक के पास एसएमएस भी आता है कि उनके खाते से पैसा काट लिया गया है। जबकि ग्राहक एटीएम से खाली हाथ ही निकलता है।

ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। ग्राहकों को सबसे पहले इस परिस्थिति में फंसने पर बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर मामले की पूरी जानकारी देनी होती है। ग्राहकों को 24 घंटे का समय दिया जाता है। अगर इस टाइमलाइन के दौरान भी पैसा वापस खाते में नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के सख्त नियम ग्राहकों को प्रोटेक्शन देते हैं। यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को पैसा रिफंड करें।

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ट्रांजेक्शन फेल होने पर आरबीआई के नियमों के तहत ट्रांजेक्शन फोने पर कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होगी। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो बैंक अगले सात दिन के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा रिफंड करेंगे। आरबीआई के नियम के तहत अगर 7 दिन के भीतर भी पैसा वापस नहीं मिलता है तो ऐसे में बैंक पर रोजाना 100 रुपये जुर्माना लगेगा।

ग्राहकों को बैंक से हर्जाना पाने के लिए 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होती है, इस टाइमलाइन के बाद शिकायत दर्ज करने पर हर्जाना नहीं मिलेगा। हर्जाना क्लेम करने के लिए ग्राहक को ट्रांजैक्शन स्लिप या बैंक अकाउंट कीस्टेटमेंट बैंक में जमा करनी होगी।