Property tax file online: प्रॉपर्टी टैक्स हर साल भरा जाता है और अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन अबतक आपने टैक्स नहीं भरा है आसानी से इस अधूरे काम को पूरा किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स घर बैठे ही ऑनलाइन ही फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को प्रॉपर्टी टैक्स देश में मौजूदा स्थानीय निकायों यानी कि अपने इलाके के नगर निगम के पास जमा करना होता है।

देश के कई नगर निगम अब ऑनलाइन माध्यम से टैक्स रिसीव कर रहे हैं। अगर आप भी लंबी लाइन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से टैक्स अदा कर सकते हैं। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, क्रेडिट व डेबिट कार्ड और सही दस्तावेज होने चाहिए। यूं तो अलग राज्य और शहरों के अलग-अलग नगर निगम हैं और उनकी अपने पोर्टल हैं लेकिन हम आपको दिल्ली के उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे जिसके बाद आप अपने एरिया के लिए सर्च कर सकते हैं।

अगर किसी टैक्सपेयर की दिल्ली में प्रॉपर्टी है तो उसे http://www.mcdpropertytax.in पर विजिट करना होगा। आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा और यहां आपको अपने एरिया के हिसाब से नगर निगम चुनना है। दिल्ली में तीन नगर निगम नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ऐसे में मान लीजिए टैक्सपेयर की प्रॉपर्टी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अन्तर्गत आती है तो वह इस विकल्प को चुनेगा।

इसके बाद नया इंटरफेस खुलकर आएगा जहां यूजर को ‘I Have read and I accept the Terms & conditions mentioned above’ पर टिक करने के बाद ‘Click here to file property tax 2020-21’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘Property ID’ दर्ज कर पेमेंट मोड पर जाकर पेमेंट करें और रसीद हासिल कर लें।