प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन मुहैया करवाई जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए रिटायरमेंट के बाद कामगारों को एक तय पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। खास बात यह है कि मामूली प्रीमियम देकर कामगर इस योजना जुड़ सकते हैं। लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन देने का प्रावधान है।

घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर इसका फायदा उठा सकते हैं। संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाले या ऐसे लोग जिनका पीएफ या ईएसआई कटता है, वे इसका लाभ नहीं ले सकते। आयकर के दायरे में आने वाले लोग भी इससे बाहर हैं।

ऐसे लोग जो महीने के 15 हजार रुपये तक कमा लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद बिना सैलरी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है।

रजिस्ट्रेशन के लिए पास के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना होगा. इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी आईएफएससी कोड के साथ देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं।

इस स्कीम के तहत उम्र के अनुसार निवेश की राशि तय की गई है। जैसे 18 साल की उम्र के शख्स को हर महीने 55 रुपये देने होंगे और इतनी ही रकम सरकार चुकाएगी। इसी तरह 19 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको 58, 20 पर 61 और 29 साल की उम्र पर 100 और 40 साल की उम्र पर 200 रुपये हर महीने देने होंगे।