असंगठित क्षेत्र के कमर्चारी अब नई पेंशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के जरिए वे 60 साल के बाद प्रतिमाह तीन हजार रुपए पेंशन के रूप में पा सकेंगे। हालांकि, योजना के लिए कुछ राशि अंशदान के रूप में जमा करानी होगी। साथ ही वे ही लोग पात्र होंगे, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच और वे 15 हजार रुपए तक तनख्वाह पाते हों। पेंशन की रकम कर्मचारियों को देशभर के लगभग 3.13 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) से बांटी जाएगी। जानें कहां से और कैसे इसके लिए पंजीकरण कराया जा सकता हैः
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सरकार का स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है। यह नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर चुका है। एसपीवी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना तकनीकी के तहत आता है और यह पंजीकरण प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। पीएम-एसवाईएम को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लागू किया है। यह पीएम मोदी की महात्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है।
योजना के पंजीकरण के लिए कर्मचारियों को नजदीकी सीएससी पहुंचना होगा। उन्हें साथ में आधार कार्ड और बचत खाते या फिर जनधन खाते की पासबुक ले जानी होगी। पहले महीने में कर्मचारी को अंशदान नकद देना होगा, जिसके बदले उसे रसीद भी दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो सीएससी ने पीएम-एसवाईएम के लिए एक ऐप्लीकेशन तैयार की है, जिसका मकसद पूरी पंजीकरण और डाटा जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। पंजीकरण के बाद सीएससी लाभार्थियों को एक कार्ड जारी करेगी, जिस पर यूनीक आईडी नंबर होगा।

सीएससी इसके अलावा ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बैंकिंग कॉरसपॉन्डेंट के रूप में भी काम करेगा। यानी इसकी मदद से बैंक की शाखाओं पर पहुंचे बगैर कर्मचारियों के खाते खोले जा सकेंगे। आगे के चरण में श्रम मंत्रालय पीएम-एसवाईएम की वेबसाइट पर लॉग इन, मोबाइल ऐप पर कर्मचारियों को खुद को रजिस्टर करने के लिए कह सकती है। असंगठित क्षेत्र के योग्य कर्मचारियों को उसके लिए आधार नंबर/बचत खाता संख्या/जन-धन खाता संख्या की फोटोकॉपी भी चाहिए होगी।
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नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों से शुरुआत में 55 रुपए लिए जाएंगे, जबकि आगे के अंशदान की रकम सरकार द्वारा निर्धारित होगी। समय और उम्र बढ़ने के साथ अंशदान की रकम भी बढ़ेगी। 40 साल की उम्र में योजना के तहत पंजीकरण कराने वालों को 200 रुपए देने होंगे, जबकि 29 साल तक के लोगों के लिए यह राशि 100 रुपए रहेगी।
इस योजना का लाभ घरों में काम करने, ईंट उठाने, सिर पर माल ढोने, कचरा उठाने, धुलाई करने वाले, मोची, रेहड़ी-पटरी, मिड-डे मील कर्मचारी, रिक्शाचालक, बेघर मजदूर, कृषि क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा। पर इसके लिए असंगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी योग्य नहीं होंगे, जो पहले ही नेशनल पेंशन स्कीम (एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम/एंप्लाइज प्रोविंडेट फंड स्कीम) के तहत लाभ पा रहे होंगे।