Post Office TDS Rule: अगर आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश किया हुआ है तो यह खबर आपके लिए ही है। नए नियम के तहत एक वित्‍त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स में 20 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर टीडीएस कटेगा। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर भी यही नियम लागू होगा।

नए नियम के तहत पिछले 3 साल में आईटीआर दाखिल ना करने वालों पर इसका असर पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन 194एन जोड़ा गया है। नए प्रविधानों के मुताबिक, अगर किसी ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो निकाली गई राशि से टीडीएस कटेगा।

सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) ने ऐसे निवेशकर्ताओं की पहचान करने का जिम्मा लिया है। यानी डिपॉजिटर्स की पहचान पोस्ट ऑफिस का एक्सीलेंस सेंटर ही करेगा।

20 लाख रुपये से ज्यादा पर 1 करोड़ रु से कम की निकासी करने आईटीआर फाइन न करने की स्थिति में 20 लाख रुपये ज्यदा के अमाउंट पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

पोस्ट ऑफिस के सभी सर्किल्स को ऐसे निवेशकर्ताओं की पहचान कर लिस्ट दी जाएगी। टीडीएस कटौती की जानकारी एक्सीलेंस सेंटर द्वारा ही पोस्ट ऑफिस सर्किल्स दी जाएंगी। जिसके बाद संबंधित पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर के खाते से टीडीएस कटौती करेगा और डिडक्शन की जानकारी दे दी जाएगी।

वहीं 1 करोड़ से ज्यादा की राशि निकालने पर 5% टीडीएस की कटौती की जाएगी। वहीं अगर को निवेशक आईटीआर फाइल करता है तो एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जाएगी।