PM Kisan Yojana Installment Rules: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार ने इस इस स्कीम को 2019 में शुरू किया था। 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए किसानों को यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। नियमों के मुताबिक हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी की जाती है।
इस योजना के नियमों के तहत केंद्र और राज्य सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। योजना के तहत, सभी भूमिधारी किसान परिवारों को फायदा पहुंचाया जाता है।
PM Kisan Yojana: लाभार्थी सूची के लिए ऐसे शॉर्टलिस्ट होते हैं किसानों के नाम, जानें पूरा प्रॉसेस
2000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में होता है। योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है।
अगर किसी किसान का नाम पीएम किसान योजना पोर्टल की लाभार्थी सूची में दर्ज है और उसे किस्त नहीं मिलती है तो अगली किस्त के साथ रुकी हुई किस्त का पैसा जुड़कर मिलता है। दरअसल किस्त इसलिए अटक जाती है क्योंकि किसान अपने आवेदन में सही जानकारियां दर्ज नहीं करते।
आवेदन में किसान का नाम अंग्रेजी में न होना, जबकि आवेदन में सिर्फ अंग्रेजी अल्फाबेट के साथ ही नाम दर्ज करना होता है। आइएफएससी कोड में त्रुटि, बैंक अकाउंट नंबर सही दर्ज न करना, गांव के नाम और पते में गलती भी किस्त अटकने की वजह होती है।हालांकि अगर किसान को आवेदन में दर्ज गलती जानकारियों को सही करना अनिवार्य है तभी अटकी किस्त और आगे किस्त जारी की जाती हैं।