Pradhan Mantri Kisan Samam Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्माम निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह मदद 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त में दी जाती है। यह मदद छोटे और सीमांत किसानों को दी जा रही है। ऐसा परिवार जो सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हो।
योजना के जरिए उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं जिससे बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार जितना पैसा किसानों तक पहुंचाती है वह सीधे खाते में पहुंच जाता है।
इस योजना से करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है। वहीं लोगों के मन में यह भी सवाल हैं कि इस स्कीम से कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं। सरकार ने इस स्कीम के लिए क्या नियम और शर्तें बनाई हैं। नियमों के मुताबिक इस स्कीम में इनकम टैक्स भरने वाले आवेदन नहीं कर सकते।
इनकम टैक्स अदा करने वाला व्यक्ति, 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाला रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। किसी संवैधानिक पद पर कार्यरत या रिटायर व्यक्ति, मंत्री और पूर्व मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स भी इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वकील, चार्टर्ड अकाउंटेट और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवर इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
अगर आपने इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची जारी करता है।