PM-Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। किस्त डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। सरकार यह मदद छोटे और सीमांत किसानों को दे रही है।

इस योजना से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक ही परिवार के कई लोग इसका फायदा ले रहे हैं। ऐसे में नियमों के मुताबिक ऐसा करना गलत है। सरकार ऐसे लोगों का नाम लाभार्थियों की सूची से हटाने की तैयारी में है।

इसके वजह से इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिल रहा जिन्हें इसकी ज्यादा जरुरत है। ऐसे में सरकार ऐसे अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार को ऐसी कई शिकयतें मिली हैं जिसमें ऐसे अपात्र लोग जुड़ गए हैं जो कि खुद इनकम टैक्स भरते हैं और उनकी आय भी ज्यादा है। ऐसे में यह गैर-कानूनी है।

इनकम टैक्स अदा करने वाला व्यक्ति, 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाला रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।

योजना की शर्तों के मुताबिक लाभ उसे ही मिलेगा जो कि लैंड का ओनरशिप होगा। यानी की अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह योजना के पात्र सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।