PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार खुद के घर का सपना देखने वाले लोगों को होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी ऑफर करती है। इस योजना के जरिए सैकड़ों लोग अबतक फायदा ले चुके हैं। बैंक और एनबीएफसी के जरिए इस स्कीम के तहत लोन सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

लोन के ब्याज पर मिलने वाली इस सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता बल्कि आवेदनकर्ता जो लोन लेते हैं उसी में इसका फायदा दे दिया जाता है। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आवेदक से कुछ दस्तावेज की मांग की जाती है। इनमें पैन कार्ड अनिवार्य होता है। इसके बिना आवेदनकर्ता लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।

नियमों के मुताबिक सरकार ने इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करने वालों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो क्रेडिट कार्ड, सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र और लोक सेवक पत्र में से कोई एक न एक दस्तावेज रखना जरूरी है। इन दस्तावेजों को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य किया गया है।

वहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इनकम प्रूफ के तौर पर पिछले दो महीने की सैलरी स्लिप, बीते 6 महीने की बैंक खाते की स्टेटमेंट, और लेटेस्ट फॉर्म-16 या आईटीआर।