PF online claim process: कोरोना संकट के बीच लोगों की आमदनी प्रभावित हो रही है। कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है तो कई कंपनियां पूरा वेतन नहीं दे रही है। कंपनियां वेतन में 10 से 60 फीसदी तक की कटौती कर रही है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक मोर्चे पर परेशानी झेल रही है। इस विपरीत परिस्थिति में नौकरीपेशा लोगों के जो सबसे ज्यादा काम आ सकता है वह है उनका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा।
पीएफ खाते का पैसा निकालने बेहद आसान है इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बल्कि घर बैठे ही आपके खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा ऑनलाइन आवेदन करके संभव है। करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर बीते तीन महीनों में पीएफ क्लेम किया है। अब सवाल यह है कि आप कैसे पीएफ क्लेम कर सकते हैं? इसके लिए एक पूरा प्रॉसेस है जो कि बेहद ही आसान है।
इस प्रॉसेस को फॉलो कर आप आसानी से अपने खाते में पीएफ का पैसा पा सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं और जो खाताधारक इन शर्तों को पूरा करता है उन्हें क्लेम मिलता है। सबसे पहली शर्त तो यह है कि खाताधारक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिव होना चाहिए। ईपीएफओ खाते में दर्ज बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए और कंपनी की तरफ से ई-केवाईसी की मंजूरी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
अगर आप एडवांस निकालने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस लिंक https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा। यहां ‘Online Service’ वाले सेक्शन में जाकर क्लेम पर क्लिक कर फॉर्म-31,19,10सी, 10डी भरने के साथ-साथ मांगी गई अन्य जानकारियों को दर्ज करना होगा।
इसके बाद रजिस्टर्ड बैंक खाते के अंतिम चार अंकों को डालकर ‘Certificate of Undertaking’ को अप्रूव करें। फिर ‘Proceed for Claim’ पर क्लिक करें। इसके बाद विदड्रॉल विकल्प को चुनकर अमाउंट अपडेट करें और फिर चेक की स्कैंड कॉपी को अपलोड करें। इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और वेरिफाई हो जाने के बाद आपका पीएफ क्लेम पूरा हो जाएगा।