पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो 30 जून 2022 तक आपको 500 रुपये जुर्माना और इसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 31 मार्च 2023 तक आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने आधार-पैन को लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया है जिससे डुप्लीकेट पैन कार्ड और फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न पर रोक लगाई जा सके। अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो जल्दी करें। इसके साथ ही आधार-पैन को लिंक करके भूल गए हैं तो अपना स्टेटस यहां बताए गए आसान स्टेप्स से चेक कर सकते हैं।    

लिंक नहीं करने पर देना होगा इतना जुर्माना – अगर 1 अप्रैल के बाद 3 महीने तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 3 महीने बीतने के बाद 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं इस दौरान आप आधार-पैन को लिंक नहीं करने पर मार्च 2023 तक आईटीआर फाइल, रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा तो कर सकेंगे।

ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक का स्टेटस
>> आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
>> स्टेट्स देखने के लिए ‘क्लिक बटन’ पर क्लिक करें।
>> यहां आधार और पैन कार्ड का विवरण भरें।
>> अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हैं तो यहां पर वह दिखाई देगा।

लिंक नहीं करने पर इनएक्टिव हो सकता है पैन कार्ड – अगर आप 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में पैन कार्ड से जुड़े काम को पूरा नहीं किया जा सकेगा। अगर आप पैन कार्ड के इनएक्टिव और एक्टिव के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।

>> आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं।

>> नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है। यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी। इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
>> डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को फिल करके सब्मिट करें। इसके बाद आपके सामने पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा। रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।