पहचान पत्र के तौर पर केवल आधार कार्ड (Aadhar Card) ही नहीं बल्कि पासपोर्ट (Passport Apply) का भी उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग बैंक में खाता खुलवाने से लेकर एक भारतीय नागरिक के पहचान के तौर पर किया जाता है। खासकर इसका उपयोग विदेश में भारतीय नागरिक के पहचान के तौर पर होता है। इसके नहीं रहने पर या खो जाने पर पासपोर्ट धारक मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में पासपोर्ट के जरूरी दस्तावेज है, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी (Passport Validity) कितने दिनों के लिए होती है।
बहुत से लोगों को यह जानकारी नही हैं कि उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर होता है। पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, वयस्क नागरिकों को पासपोर्ट 10 साल के लिए बनाया जाता है, इसके बाद उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, जिसे फिर से रिन्यू करना होता है। वहीं नाबालिग बच्चों के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी पासपोर्ट जारी होने के बाद 5 साल तक होती है। अलग-अलग वैधता के लिए अलग-अलग शुल्क वसूला जाता है।
कितने तरह के पासपोर्ट और वैधता
भारत में तीन तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। पहला साधारण पासपोर्ट (Ordinary Passport) है, जिसमें 36/60 पेज होते हैं। यह वयस्कों के लिए जारी किया जाता है, जिसकी वैधता 10 साल के लिए होती है और इसे दोबारा बनाया जा सकता है। नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए वैलिडिटी पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक सीमित है।
राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport): भारत सरकार द्वारा अधिकृत नामित सदस्यों को यह पासपोर्ट जारी किया जाता है।
आधिकारिक पासपोर्ट (Official Passport): नामित सरकारी कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को विशेष रूप से अधिकृत सरकार द्वारा आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेश में नियुक्त व्यक्ति को जारी किया जाता है।
पासपोर्ट के लिए अप्लाई कहां करना होगा
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। यहां पर जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी के साथ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा।