Pan Card Online Application: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बनवाना चाहते हैं, पर आधार कार्ड नहीं होने की वजह से चिंतित हैं। सोच रहे हैं कि पैन बनेगा या नहीं? जवाब है- हां, पैन बनेगा। अब सवाल आता है- कैसे? दरअसल, जिन लोगों के पास आधार संख्या नहीं होती है, उन्हें पैन के आवेदन फॉर्म में एक दूसरा विकल्प दिया जाता है। उन्हें आधार संख्या के बजाय आधार कार्ड के फॉर्म पर दी हुई एनरोलमेंट आईडी देकर आधार बनवा सकते हैं।
धारा 139 एए के मुताबिक, हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म में आधार संख्या भरना अनिवार्य है। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है और उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया (आधार बनने की प्रक्रिया में है) हुआ है, तब वह आधार ऐप्लिकेशन फॉर्म में दी हुई एनरोलमेंट आईडी दे सकता/सकती है। पैन बनवाने से जुड़ी ये बातें भी जानिएः
– पैन कार्ड सेवा केंद्र लगाने और उनके प्रबंधन का काम-काज यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जिम्मे होता है। ये देश के प्रमुख शहरों में पैन सेवा केंद्रों और टिन सुविधा केंद्र स्थापित करते हैं।
– पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49ए या 49एए (आवेदन फॉर्म) भरना पड़ता है। सेवा केंद्र पर उसके साथ जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क भी देना होता है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन यूटीआईआईटीएसएल या फिर एनएसडीएल की वेबसाइट से भी किया जा सकता है।
– फॉर्म 49 ए भारतीयों के लिए होता है, जबकि 49 एए बाहर के लोगों के लिए होता है। इसके तहत हिंदुस्तान के बाहर की विदेशी कंपनियां भी आती हैं।
– पैन आवेदन फॉर्म पर दो ताजा रंगीन फोटोग्राफ (स्टैंप साइज 3.5 सेमी. x 2.5 सेमी.) लगते हैं। साथ ही पहचान, पता और जन्मतिथि का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों की प्रति भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी पड़ती हैं।
– ऑनलाइन पैन आवेदन को इन तीन वेवसाइट्स- http://www.incometaxindia.gov.in, http://www.utiitsl.com और http://www.tin- nsdl.com के जरिए जमा किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन व्यवस्था में नजदीकी पैन केंद्र जाकर लैमिनेटेड प्लास्टिक पैन कार्ड हासिल किया जा सकता है।