परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) दस डिजीट वाला एक ऐसा नंबर है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकट टैक्स को भरने में किया जाता है। यह हमारा सबसे बड़ा फाइनेंनशियल दस्तावेज है। इसे पहचान पत्र और एड्रेस प्रुफ की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वित्तीय लेनदेन में पैन की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है।

भारतीय कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति एके से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बनवा सकता। यह गैर-कानूनी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसपर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आप अपना पैन कार्ड पैन कार्ड सेंटर से बनवा सकते हैं। आम नागरिक को पैन कार्ड बनवाने के लिए कई-कई दिनों तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप महज 48 घंटों में अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं।

इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 49ए और 49एए को भरना होगा। आप किसी भी एनएसडीएल टीआईएन-फैसिलेशन सेंटर (TIN-FC) से भी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। और एनएसडीएल की वेबसाइट http://www.tin-nsdl.com पर जाकर भी इस फॉर्म फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद आपको दो कलर फोटोग्राफ (size 3.5 cm x 2.5 cm) चाहिए होगी जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। इसके बाद आपको इन्हें उस फॉर्म में लगाना होगा। ध्यान रहे कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट और बिजली का बिल मान्य होगा। इसके अलावा फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर और इमेल एड्रेस की भी जानकारी देनी होगी।

वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने ई-हस्ताक्षर भी करने होंगे। ध्यान रहे कि आपने फॉर्म में सभी जानकारियों को सही से भरा हो। अगर फॉर्म चेक करने के बाद उसमें किसी तरह की कमी नजर न आए तो इसे फीस के साथ जमा करना होगा। फॉर्म जमा करते वक्त आपको चयन करना होगा कि आपको फिजिकल पैन चाहिए या फिर ई-पैन।

इन दोनों में से एक विकल्प का चयन करने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। इसके बाद आपको15 अंकों का कूपन नंबर मिलेगा। आप इस नंबर के जरिए अपने पैन कार्ड की स्टेट्स को चेक सकेंगे। फॉर्म में दी गई सभी सूचनाओं को जैसे ही सत्यापित कर लिया जाएगा उसके दो दिन (48 घंटे) के भीतर ही आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।