अगर आप आज यानी 26 मई से बैंक और पोस्ट ऑफिस में इस वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख से अधिक जमा और निकासी करते हैं तो आपको पैन कार्ड व आधार कार्ड देना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में 10 मई 2022 को ही अधिसूचना जारी की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत नया नियम बनाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इससे पहले एक दिन में 50,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर पैन को अनिवार्य किया था, लेकिन अब डाकघर, बैंक और सहकारी बैंकों में जमा और निकासी पर एक साल के दौरान पैन या आधार देना होगा।
क्यों लागू किया गया यह नियम: रिपोर्ट बताती है कि यह नियम लागू करने का मकसद, उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है, जो ज्यादा रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है। इस नियम के आने से टैक्स चोरी जैसी घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। नए नियमों के लागू होने से सरकार के लिए मनी सर्कुलेशन का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलेगी।
इन ट्रांजैक्शन में पैन या आधार देना जरूरी
वित्त वर्ष के दौरान किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर पैन जरूरी होगा। इसी प्रकार अगर इन जगहों से 20 लाख नगद की निकासी होती है तो भी पैन या आधार देना जरूरी होगा। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी ये दस्तावेज देना होगा।
करंट अकाउंट
नए नियम के आज से लागू हो जाने के बाद किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपेन करने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। वहीं अगर पैन कार्ड आपका पहले से ही लिंक है तो भी आपको लेनदेन के समय पैन कार्ड दिखाना होगा।