PAN-Aadhaar card Link: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के करीब है। ऐसे में अगर जिन लोगों ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटरलिंक नहीं किया है। उनके लिए यह खबर बेहद अहम है। कुछ यूजर्स पैन और आधार को ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए लिंक करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूजर्स अपने पैन और आधार को ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये विकल्प है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट  के Tax Information Network (TIN) ऐसे यूजर्स को मदद की पेशकश कर रहा है।

पैन को आधार के साथ ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए जोड़ने के लिए अगर विफल हो गए हैं तो आपको  एक हस्ताक्षरित आधार सीडिंग फार्म और संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने करीबी पैन केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक प्रति जमा कर सकते हैं। हालांकि, पैन आधार की ऑफलाइन लिंकिंग के लिए आपको पैसे देने होंगे लेकिन ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए लिंक करने पर आपको ऐसा नहीं करना होगा।

14 फरवरी को इनकम टैक्स विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सभी पैन-आधार के साथ लिंक नहीं होंगे वो31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। परिपत्र में 17.57 करोड़ पैन कार्डधारकों के लिए सख्त चेतावनी के तौर पर आया। बता दें कि  27 जनवरी, 2020   कुल 30.75 करोड़  पैन कार्ड खाताधारकों ने अपने आधार और पैन को  लिंक किया है।