PAN-Aadhaar Card Linking: पैन को आधार से इंटरलिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किया गया है। इस फैसले से करोड़ों लोगों को फायदा होगा जिन्होंने अबतक पैन आधार लिंकिंग नहीं करवाई है। आधार पैन लिंकिंग की कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम अनजान हैं। आज हम आपको इंटरलिंकिंग से जुड़ी पांच अहम बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रूबरू न होने पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

1. अगर आप नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आधार की जानकारी देना जरूरी है। इसके बाद जब भी आपसे पैन कार्ड की मांग की जाएगी तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। पैन और आधार नंबर अब इंटरचेंजएबल हैं।

2. अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है तो यह अनिवार्य है कि आप अपने आधार को इससे लिंक करवाएं। लिंकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए हो सकती है। आप इसका स्टेट्स ऑनलाइन भी चेक सकते हैं।

3. कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आधार पैन लिंकिंग नहीं करवाई है। इनकम टैक्स विभाग ने लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। विभाग ने आठवीं बार इस डेडलाइन को बढ़ाया है। अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है।

4. टैक्स प्रोफेशनल के मुताबिक, बिजनेस करने वाले कई लोगों ने इन दोनों दस्तावेजों को इंटरलिंक नहीं करवाया है। टैक्स प्रोफेशनल का कहना है कि बिजनेस करने वाले लोगों में इस बात का डर है कि इसके जरिए उनकी निजी जानकारी और संपत्ति की जानकारियां सामने आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पासपोर्ट और वोटर आईडी बनवाने के लिए आधार का वर्चुअल इस्तेमाल होता है। कई लोगों को डर है कि दोनों की लिंकिंग के बाद सरकार के पास उनकी कई जानकारियां पहुंच जाएंगी।

5. अगर आप 31 मार्च तक पैन और आधार लिंकिंग नहीं करवाते तो आपके पैन को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकेंगे।