केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के रहवासियों को राहत देते हुए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ा दी है। आपको बता दें अभी लर्निंग लाइसेस की वैधता 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी। इस बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि, कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है।
ट्वीट में गहलोत ने कही ये बात – दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि, जिन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च को खत्म होने जा रही है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 2 महीने का समय और मिलेगा। यानी अब दिल्ली में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 31 मई तक वेध रहेंगे। इसके साथ ही कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि, कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है।
पहले भी बढ़ चुकी है लर्निंग DL की वैधता – दिल्ली सरकार इससे पहले भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को बढ़ा चुकी है। इससे पहले लर्निंग DL की वैधता की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी जिसे बढ़ा कर 31 मार्च किया गया था।
वहीं इस बार फिर सरकार ने दिल्ली वासियों को राहत देते हुए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है।
कोविड की वजह से बढ़ाई वैधता – दिल्ली सरकार के इस फैसले से बहुत से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी करके कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए होने वाली प्रक्रिया को कोविड महामारी को देखते हुए बंद करने का फैसला किया गया है।
घर से दे सकते हैं ई-लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन – दिल्ली परिवहन विभाग ने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत घर या ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की सुविधा शुरू की थी। जिसमें लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और आवेदकों को ऑनलाइन ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट दिए जाते हैं।