केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत, डिजिलॉकर की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए लोगों को अपने जरूरी दस्तावेज हर जगह साथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि डिजिलॉकर में जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखकर इनका कहीं भी यूज किया जा सकता है। डिजिलॉकर में आप हमेशा साथ रखने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी और इंश्योरेंस को सुरक्षित रख सकते हैं जो कि, आपका चालान कटने से भी बचाएंगे।
कई बार वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से चालान कट जाता है। आइए जानते हैं, कैसे डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस को अपलोड किया जा सकता है।
कैसे बनाए अपना डिजिलॉकर – सबसे पहले डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाकर अपने फोन नंबर की मदद से साइन अप करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। जिसे दर्ज करके आप डिजिलॉकर का अकाउंट बना सकते है और यूजरनेम और पासवर्ड बना सकेंगे। इसके साथ ही आप M Pin भी बना सकते हैं जो कि, जरूरत पड़ने पर जल्दी डिजिलॉकर को ओपन करके दस्तावेज दिखाने में मददगार सबित होता है।
डिजीलॉकर ओपन होने के बाद क्या करें?
>> सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपने डिजिलॉकर से लिंक करें।
>> यहां, आप ऐप पर ‘पुल पार्टनर्स डॉक्यूमेंट’ सेक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। इस सेक्शन में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भर सकते हैं और ऐप एप्लिकेशन को लाइसेंस देगा।
>> ‘पुल डॉक्यूमेंट्स’ का चयन करने के बाद आपको उस पार्टनर का चयन करना होगा जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट्स को सोर्स बनाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है।
>> दस्तावेज टाइप में ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करें और उस पर टैप करें।
>> एक बार जब आप अपने नाम और एड्रेस समेत सभी जरूरी डिटेल्स भर देते हैं, तो ऐप सिलेक्टेड पार्टनर से डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा और उसे ऐप में सेव करेगा। हर ऐप यूजर को अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए 1GB का स्पेस मिलता है।
>> सभी सरकारी विभागों को अब डिजिलॉकर के लिए प्राप्त डॉक्यूमेंट्स का पालन करने और किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।