Motor vehicle act: बीते साल केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया था जिसके बाद से सड़कों पर ट्रैफिक के नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए। एक्ट में जुर्माना नई दर से तय किया गया जो कि पहले के मुकाबले कहां गुना ज्यादा है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नए नियमों के लागू होने के बाद सड़क हादसों में कमी आ रही है।

वहीं दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के मन में अक्सर मोटर व्हीक्ल एक्ट 2019 को लेकर कई तरह के सवाल रहते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन चालक को हाथ देकर रोकती है उसकी बाइक या कार की चाबी निकाल लेती है। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें पुलिसावाले वाहन चालकों को डरा धमका कर उनका चालाना काट लेते हैं जबकि उनकी किसी तरह की गलती नहीं होती। लेकिन नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा करे। अगर ट्रैफिक पुलिस ऐसा करती है तो यह गैर-कानूनी है।

ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको इशारा देकर रोके तो रुकिए लेकिन अगर आपकी चाबी निकालने लगे तो इसका सबूत बनाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक से मारपीट और गाली देने का अधिकार नहीं देता।

वहीं ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकती। यानि कि ट्रैफिक पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। नियमों के मुताबिक पुलिस सामने से आते वाहन को रोकने के लिए चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती।