भारत में प्रत्येक नागरिक के पास ये तीन दस्तावेज जरूर होने चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं। लेकिन हाल में ऐसा देखने में आया है कि लोग पैनकार्ड और आधार तो बनवा लेते हैं लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाते जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका इस्तेमाल 5 साल में एक बार होना। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि ये वोटर आई कार्ड आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आधार और पैन कार्ड।

यदि आप 18 वर्ष से उपर के हैं लेकिन अभी तक आपने अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं वो भी बहुत कम कागजी कार्यवाही और परेशानी उठाए बिना।

आपको बस हमारे बताए गए निर्देशों का पालन कर सारी प्रक्रिया को पूरा करना है जिसके बाद एक महीने के अंदर आपके घर आपका मतदाता पहचान पत्र आ जाएगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप उसी फोन नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो रजिसटर्ड नंबर है।

नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर घर बैठे बनाएँ अपना वोटर आईडी कार्ड।

स्टेप 1. सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/
पर जाना है।
स्टेप 2. जिसके बाद आपको इसमें खुद को रजिस्टर करना होगा। (ये भी पढ़ें- साइबर अपराधियों के फ्रॉड से बचना है तो इन सिंपल 5 स्टेप से लॉक करें अपना आधार कार्ड)

स्टेप 3. रजिस्टर करने के बाद लेफ्ट साइड में दिख रहे ऑप्शन में सबसे पहले वाले रजिस्टर फोर न्यू इलेक्टर पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4. आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा उसको भरकर सबमिट करने के बाद आपके आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

स्टेप 5. जिसके बाद आपके मोबाइल पर आपके निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी का वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा।

स्टेप 6. वेरिफिकेशन के बाद एक बूथ लेवल अधिकारी आपके घर आएगा और वो उन दस्तावेजों की जांच करेगा जिनको आपने ऑनलाइन सबमिट किया है।

स्टेप 7. बूथ लेवल अधिकारी आपसे उन डॉक्यूमेंट्स की हार्डकॉपी ले जाएगा जो आपने ऑनलाइन सबिमट किए थे। जिसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा जिसमें 15 दिन का समय लगता है। सत्यापन होने के बाद एक महीने के अंदर ही आपका वोटर आईडी आपके घर भेज दिया जाएगा।

ये दस्तावेज हैं जरूरी।
वोटर आईडी के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, बिजली या पानी का बिल, और उम्र के सत्यापन के लिए आपको दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार की जरूरत पड़ेगी।