कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा की। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बैंकिंग सेक्टर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन में बैंकिंग कामकाज को लेकर नागरिकों को सूचित किया गया है। केंद्र ने बैंको को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन में बैंकों की टाइमिंग 24 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के पहले फेज में जो थी वही तय की गई है।

बैंक सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ऑपरेट करेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलेंगे। बैंकिंग संवाददाता, बैंकिंग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, नकदी प्रबंधन एजेंसियां और एटीएम संचालन को भी पहले की तरह काम करने की छूट दी गई है। केंद्र के इस फैसले से आम नागरिकों को एकबार फिर राहत मिली है। इस फैसले से बैंकों में भीड़ भी नजर नहीं आएगी।

गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नकदी और कर्ज सहायता मुहैया कराते रहने के लिए बीमा कंपनियां, बैंकों, एटीएम, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही कामकाज करेंगे।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि  शेयर बाजार रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)  द्वारा अधिसूचित पूंजी और बांड मार्केट खुले रहेंगे। चुनिंदा सेवाओं के परिचालन जारी रखने की छूट दी गई है। इन पर लॉकडाउन के दूसरे फेज का कोई असर नहीं होगा।