उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को संतुलित बताते हुये इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी लेकिन बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और स्कूल में बच्चों के प्रवेश आदि के लिये इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिया। इसका दायरा सीमित कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी की निजता के अधिकार का हनन करता है। संविधान पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के खचाखच भरे न्यायालय में आधार कानून की संवैधानिक वैधता और इसे धन विधेयक के रूप में लोक सभा से पारित किये जाने को चुनौती देने वाली 31 याचिकाओं पर कुल 1448 पेज में तीन फैसले सुनाये।
न्यायालय ने कहा कि आधार को बैंक खाते और मोबाइल कनेक्शन के लिये टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) और विश्विवद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा स्कूलों में प्रवेश के लिये भी आधार अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और यह भी है कि भारत में करीब 99 प्रतिशत लोगों के पास आधार कार्ड है। अधिकांश लोग जिनके पास अपने बैंक खाते हैं और जो डिजिटल वॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वे इसे आधार से लिंक करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक और डिजिटल वाॅयलेट से आधार लिंक करवाने की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद अब यूजर्स इनसे अपना आधार डी-लिंक करवाने की सोच रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना आधार बैंक व डिजिटल वॉयलेट से डी-लिंक करवा सकते हैं।
बैंक अकांउट:- आधार डी-लिंक करवाने के लिए ग्राहकों को बैंक जाना होगा। वहां वे ग्राहक प्रतिनिधि से मिलकर ‘आधार अनलिंक’ फार्म लेकर भर दें और उसे वहीं जमा करवा दें। 48 घंटे के भीतर उनका आधार खाते से हट जाएगा। ग्राहक विशेष जानकारी के लिए बैंक के कस्टमेयर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं।
पेटीएम:- डिजिटल वॉयलेट ‘पेटीएम’ यूजर्स को आधार डी-लिंक करवाने के लिए कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करना होगा। कॉल कर बताना होगा कि आप आपना आधार डी-लिंक करवाना चाहते हैं। फिर वहां से ईमेल भेजा जाएगा। इस मेल में दिए गए निर्देश को पूरा करने के 72 घंटों के भीतर आपका आधार वॉयलेट से डी-लिंक हो जाएगा। आप तीन दिनों बाद इसे चेक भी कर सकते हैं।