नया साल शुरू हो चुका है और इसके साथ धीरे-धीरे कुछ जरूरी काम की डेडलाइन भी नजदीक आती जा रही है। ये वे फाइनेंशियल डेडलाइन हैं जिनका पालन न करने का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि इन डेडलाइन से पहले अधूरे कामों को पूरा कर लें। बेहतर तो यही होगा कि आप अपने कैलेंडर में इन डेट्स को नोट कर लें ताकि समय रहते आपको याद रहे।
ये हैं महत्वपूर्ण डेडलाइन:-
1. ITR फाइलिंग: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी की हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आईटीआर भरने की समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। ऐसे में आप इस दिन तक आईटीआर फाइल कर लें वर्ना इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपको नोटिस मिल सकता है।
2. 28 फरवरी, 2021: पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी तय की गई है। बीते दिनों पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सब्मिट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई थी। इसका फायदा देश के लाखों पेंशनभोगियों को मिल रहा है। ऐसे में आप समय रहते इस काम को पूरा कर लें।
3. PAN- Aadhaar लिंकिंग: हाल में वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि ग्राहकों के बैंक खातों को आधार से लिंक करवाया जाए। यानी बैंक के हर खाते का आधार कार्ड से जुड़ना जरूरी है। बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो खाते अबतक आधार के साथ नहीं जोड़े गए हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक जोड़ लिया जाए। वहीं पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन को अमान्य किया जा सकता है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2020 से 31 मार्च 2021 तक कर दी थी।
